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रिटायर कर्मचारी के खिलाफ नहीं हो सकती विभागीय जांच’

रिटायर कर्मचारी के खिलाफ नहीं हो सकती विभागीय जांच’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि कोई

भी व्यक्ति रिटायर होने के बाद कर्मचारी नहीं रह जाता है।

इसलिए उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय जांच नहीं

की जा सकती। HC ने राज्य भंडारण निगम फतेहपुर के

रिटायर कर्मचारी से 27 लाख की वसूली रद्द करते हुए कहा

याची को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का मौका नहीं

दिया गया। एकपक्षीय जांच रिपोर्ट के आधार पर सेवा से

हटाकर वसूली आदेश जारी किया गया।

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