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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला: प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर एक साथ पांच लोगों से अधिक के प्रवेश पर बैन, पढ़े क्या है निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला: प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर एक साथ पांच लोगों से अधिक के प्रवेश पर बैन, पढ़े क्या है निर्देश
लखनऊःप्रदेश में तेजी से फैल रहा Corona Infection को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थलों पर एक साथ पांच से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है।मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में अब एक साथ सिर्फ पांच लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कोविड-19 के उपचार के लिए एल-2 एवं एल-3 के पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया हैऔर कहा है कि लखनऊ में तत्काल कम से कम 2 हजार आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए, अगले एक सप्ताह में 02 हजार अतिरिक्त कोविड बेड का प्रबन्ध भी किया जाए।
जिलाधिकारी को जनपद लखनऊ के सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं साथ ही एरा मेडिकल काॅलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल काॅलेज तथा इण्टीग्रल मेडिकल काॅलेज को पूर्ण रूप से डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया है।बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड का डेडीकेटेड कोविड अस्पताल 11 अप्रैल को कल सुबह से कार्यशील होगा डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में परिवर्तित किये जा रहे तीनों मेडिकल काॅलेजों तथा बलरामपुर चिकित्सालय में ट्रेंड मैनपावर की व्यवस्था के साथ ही, वेंटीलेटर एवं एचएफएनसी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।लखनऊ में व्यापक काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा गया। संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हुए कम से कम 30 से 35 लोगों को टेस करते हुए इनका शत-प्रतिशत कोविड टेस्ट किया जाएगा। साथ ही लखनऊ में प्रत्येक गांव तथा हर नगर निकाय के प्रत्येक वाॅर्ड में निगरानी समितियों को सक्रिय करने को कहा गया है। मण्डलायुक्त जनपद लखनऊ में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फाॅगिंग की कार्यवाही व्यापक पैमाने पर कराने का निर्देश दिए।पुलिस आयुक्त लखनऊ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से संचालित करायें।धर्म स्थलों में 05 से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति न दी जाए।बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए।मास्क का प्रयोग न करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए, यह कार्यवाही सद्भावपूर्ण एवं प्रेरक होनी चाहिए। लखनऊ में कंटेनमेन्ट जोन में आवागमन को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निर्देश दिये हैं।

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