जेलों से भीड़ कम करने के लिए कैदियों को करें रिहा
कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए SC ने जेलों जेलों में भीड़ कम करने का आज निर्देश दिया है कोर्ट ने कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनजर जमानत या पैरोल दी गई थी उन सभी को फिर वह सुविधा दी जाए ।प्रधान न्यायाधीश एनवी रामना न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह संदेश जारी किया है
जेलों से भीड़ कम करने के लिए कैदियों को करें रिहा



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