इमरान ने किया सरेंडर ए पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढ़ू हैं इन्हें जेल भेज दिया गया
मोहम्मद इमरान पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढ़ू ने धूमनगंज थाने में दर्ज दो वर्ष पुराने लूट के मुकदमे में अपर सीजेएम कक्ष संख्या 8 की अदालत में आत्मसमर्पण किया। न्यायिक अभिरक्षा में लेने के पश्चात इनके अधिवक्ताओं की ओर से जमानत अर्जी दी गई। जमानत अर्जी खारिज होने के पश्चात इमरान को न्यायिक सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अपर सीजेएम सुरेश कुमार दुबे की अदालत में मोहम्मद इमरान अपने अधिवक्ताओं के साथ हाजिर हुआ था। अदालत से अनुरोध किया कि उसके विरुद्ध लूट और अपहरण के एक मुकदमे में पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है। वह वांछित है, इसलिए वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसके पश्चात अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया। जमानत अर्जी पर बहस के उपरांत अदालत ने कहा कि मामला गंभीर अपराध से संबंधित है, इसलिए जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। जमानत अर्जी खारिज होने के योग्य है इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है


Leave a Reply