केंद्र सरकार ने कहा अनुमत देने योग्य नहीं AAP सरकार की घर-घर राशन पहुंचानेकी योजना को लगा झटका
अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन योजना को लेकर दिल्ली में राजनीति फिर शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नियमों की वजह से योजना को अनुमति न देने की जानकारी दी। नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से पांच दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) से योजना नहीं लागू करने को कहा, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने यह जानना चाहा है कि केंद्र सरकर क्यों ‘राशन माफिया को खत्म’ करने के खिलाफ है और योजना को लागू करने से महज कुछ दिन पहले केंद्र के फैसले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया।
केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसमें उप राज्यपाल को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। इससे एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान शुरू हो गयी है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआत करने वाले थे।।दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने कहा कि एनएफएसए के तहत वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न को ‘किसी राज्य की विशेष योजना या किसी दूसरे नाम या शीर्षक से कोई अन्य योजना को चलाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है।


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