उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरक्षण (Reservation) प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक आवंटन की कार्रवाई बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने जारी किया आदेशहाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए।
आरक्षण को लेकर आ रही आपत्तियांसिर्फ बस्ती जिले में ही 750 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। उम्मीदवारों ने प्रशासन पर बड़े पैमाने पर गलत लिस्ट जारी करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बस्ती डीएम ने टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं. बताते चलें कि बस्ती जनपद में कुल 1185 सीट ग्राम प्रधान के लिए सृजित किए गए हैं, जिसमें 622 उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई है. वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) के लिए 1040 पद और जिला पंचायत सदस्य के लिए 43 पद सृजित किया गया है. इसमें से क्षेत्र पंचायत में 99 सीट और जिला पंचायत सदस्य के 29 सीटों पर आपत्ति दर्ज की गई है। जबकि 2268 सीटों में से 750 पर आपत्ति सामने आई हैं। आंकड़ों पर गौर करें, तो हर तीसरे पद को लेकर किसी न किसी सीट पर शिकायत की गई है।













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