बता दें कि सलमान खान पर हथियार के लाइसेंस का फर्जी हलफनामा जमा करने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है मामले की सुनवाई 9 फरवरी को पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सलमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में मौजूद रहे सलमान पर आरोप था कि उनका शस्त्र लाइसेंस रद्द हो गया था लेकिन शिकार के लिए वह हथियार का इस्तेमाल करते रहे सलमान खान ने साल 2003 में हलफनामा देकर बताया था कि उनका शस्त्र लाइसेंस खो गया है यह उनके पास दूसरा मौका था जब सलमान दोषमुक्त हुए हैं।


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