Jan Media TV

जनता की खबर , जनता तक

Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा गंगाजल पीने लायक है या नहीं दिए जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा गंगाजल पीने लायक है या नहीं दिए जांच के आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा कि गंगाजल का पानी पीने लायक है या नहीं यह पीने लायक नहीं है तो शेष शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों से गंगा जमुना का जल लेकर जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गंगा जमुना में लगातार पानी का बहाव बरकरार रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थिति की रिपोर्ट तथा जमुना में छोड़े जा रहे जल का डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिए। कोर्ट ने नगर आयुक्त से गंगा यमुना में सीधे गिरने वाले नालों की रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर प्रस्तुत करने के लिए कहा ।याचिका की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एनके गुप्ता न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने गंगा प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए दिया है ।याचिका पर अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव सुनीता शर्मा शैलेश सिंह भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता मनु घिल्डियाल आदि अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *