Jan Media TV

जनता की खबर , जनता तक

Advertisement

Prayagraj High Court इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बालिग कपल को अपने मर्जी से जीने का हक

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बालिग कपल को अपने मर्जी से जीने का हक कोई नहीं दे सकता दखलएक 22 वर्षीय महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि हम अपने इच्छा से इस्लाम धर्म को अपनाया है और अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी की है ।अपने परिवार से सुरक्षा देने की मांग की है ।उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो चुका है राज्य सरकार का रवैया भी कठोर है।इस बीच कोर्ट ने एक बार अंतर जाति विवाह करने वाले कपल को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया है की लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है वह अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और उसे अपने जीवन जीने का अधिकार है। 23 वर्षीय मुस्लिम युवक और हिंदू धर्म से इस्लाम को अपनाने वाली 22 वर्षीय महिला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शरण श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत बार बार कह चुकी है कि अगर दो व्यक्ति नाबालिक नहीं है और अपनी इच्छा से साथ रहने का फैसला किया है तो उसे शांतिपूर्ण जीवन में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का अधिकार दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *