वक्फ कानूनः SC के अंतरिम आदेश की मुख्य बातें
- नए कानून पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी
- वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी
- वक्फ घोषित हो चुकी संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहें वह वक्फ बाय यूजर संपत्तियां ही क्यों न हों
- SC ने कहा कि सभी 72 याचिकाओं पर सुनवाई मुश्किल है। याचिकाकर्ता 5 बिंदु तय करें, जिन पर सुनवाई की जाए