तमिलनाडु गवर्नर को SC से फटकार

तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल आरएन रवि की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को एक दोस्त और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी पार्टी की मर्जी से नहीं चलना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं।