सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगे: HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने को कहा है। HC ने प्रदेश सरकार को न केवल राज्य मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक को लेकर 1983 में जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अन्य दूसरे सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लागू करने को कहा है।