DM को नहीं है बेसिक विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक स्कूल में बिना अधिकार हस्तक्षेप और शिक्षिका के निलंबन पर संभल डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ये बताएं कि किस अधिकार के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप किया। डीएम राजस्व अधिकारी है। बेसिक शिक्षाधिकारी भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का अधिकार उनको नहीं है।