LMV वाले चला सकते हैं 7500 KG तक के वाहन, बीमा कंपनियों को देना होगा क्लेम
सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए अहम फैसला सुनाया है। SC ने कहा कि लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस धारक 7500 KG तक के कमर्शियल वाहन चला सकते हैं। कोर्ट ने ये फैसला बीमा कंपनियों के खिलाफ एक केस की सुनवाई के दौरान सुनाया। अदालत ने ये भी कहा कि 7500 KG तक वजन का वाहन चलाने वाले LMV लाइसेंसधारी को बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकतीं।