बदल गए शत्रु संपत्ति बेचने के नियम
केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के नियमों में संशोधन किया है। अब शत्रु संपत्तियों के मौजूदा कब्जेदारों को प्राथमिकता के आधार पर संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा। यदि कब्जेदार खरीदने से इंकार करता है तो संपत्ति नीलाम की जाएगी। यह संपत्तियां 1962 और 1965 के युद्धों के बाद चीन और पाकिस्तान जाने वालों की थीं। देश भर में 12,406 शत्रु संपत्तियों की पहचान की गई है।