रिटायरमेंट के दो साल पहले गृह जिले में होगी पोस्टिंग’

यूपी में रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के दो वर्ष पूर्व उसे गृह जनपद में नियुक्ति देने का नियम अधिकारियों पर बाध्यकारी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सिंगल बेंच के उस मत को नहीं माना जिसमें कहा गया था कि तबादला नीति निर्देशात्मक है, अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं है।