सरकारी नौकरी में प्रमोशन अधिकार नहीं: SCसरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। SC ने कहा ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रमोशन को अपना अधिकार नहीं मान सकता, क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार और कार्यपालिका प्रमोशन के मानदंडों को तय करने के लिए स्वतंत्र है। रोजगार की प्रकृति और उम्मीदवार से अपेक्षित कार्यों के आधार पर प्रमोशन की विधि तय की जा सकती है।’